शराब मामले में पांच वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सुनायी सजा

विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम ने सुनायी सजा
किशनगंज. एडीजे द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम नीरज किशोर सिंह ने विशेष वाद संख्या 462/17 में अभियुक्त मो अफजल को मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम 2016 संशोधित अधिनियम 2022 की धारा 30(ए) के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. मिली जानकारी के अनुसार, बंगाल से आ रहे पिकअप वैन की जांच में आलू के बोरे के नीचे से 573.750 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी. इस दौरान मो अफजल को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में किशनगंज थाना कांड संख्या 580/17 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया. मामले में अभियुक्त मो अफजल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. इस मामले में लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने जोरदार तरीके से दलील प्रस्तुत की. वहीं लोगों का कहना है कि न्यायालय के द्वारा इस तरह की कठोर सजा दिये जाने से शराब के धंधे पर अंकुश लगेगा.
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