लापरवाही बरतने पर कोचाधामन थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश

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लापरवाही बरतने पर कोचाधामन थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश

लापरवाही बरतने पर कोचाधामन थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश

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किशनगंज. जिले के कोचाधामन थाना के एक केस में समय पर प्रतिवेदन न्यायालय में जमा नहीं करने पर अदालत ने कोचाधामन थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है. अनन्य विशेष न्यायाधीश पोस्को अधिनियम दीप चंद पांडेय ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया है. अदालत ने प्रतिवेदन समर्पित करने तक कोचाधामन थानाध्यक्ष के वेतन रोकने का आदेश पारित किया है. अदालत के आदेश में कहा है कि परिवाद सत्र संख्या 2/2025 में वांछित प्रतिवेदन संबंधित पुलिस पदाधिकारी के द्वारा समय पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है. इससे इस केस से जुड़ी आगे की प्रक्रिया बाधित हो रही है. कोचाधामन थानाध्यक्ष रंजय कुमार के द्वारा अवहेलना पूर्ण कृत के आलोक में प्रतिवेदन समर्पित करने तक वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया गया है.

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अवधेश कुमार

लेखक के बारे में

By अवधेश कुमार

अवधेश कुमार विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. इन्होंने बतौर पत्रकार अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 2001 से की. उसके बाद विगत 15 वर्षो से प्रभात खबर, किशनगंज के कार्यालय प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. इनकी रूचि राजनीतिक, सामाजिक व अपराध से जुड़ी खबरों में है.

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