आसिफ रेजा मामले में पूर्व विधायक ने एसपी के रिपोर्ट पर दर्ज करायी प्राथमिकी

Updated at : 10 Apr 2026 8:05 PM (IST)
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आसिफ रेजा मामले में पूर्व विधायक ने एसपी के रिपोर्ट पर दर्ज करायी प्राथमिकी

पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने आसिफ़ रेजा मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष बहादुरगंज निशाकांत कुमार व अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार के अमानवीय व्यवहार को लेकर आपत्ति जतायी है

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किशनगंज पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने आसिफ़ रेजा मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष बहादुरगंज निशाकांत कुमार व अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार के अमानवीय व्यवहार को लेकर आपत्ति जतायी है. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना व बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना में समर्पित जांच रिपोर्ट के विरुद्ध शुक्रवार को आपत्ति दर्ज करायी है. ज्ञात हो कि 30 जून 2025 को पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी आसिफ़ रेजा को तत्कालीन थानाध्यक्ष बहादुरगंज निशाकांत कुमार, अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने पुलसि बल के साथ गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट व अमानवीय व्यवहार भी किया था. पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने इस संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग पटना एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना में दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु शिकायत दर्ज कराया था. मामले के तूल पकड़ने पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक किशनगंज ने दोनों पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. बता गया कि शिकायत पर बिहार राजय मानवाधिकार आयोग व बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक किशनगंज से मामले की जांच रिपोर्ट की मांग की थी. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक किशनगंज ने अपने पत्रांक 340 13 नवंबर 2025 को दोनो आयोग को रिपोर्ट समर्पित किया. मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अनन्ता मनोहर बदर ने उक्त शिकायत पर सुनवाई के दौरान मुजाहिद आलम से पुलिस अधीक्षक के जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया. इस संबंध में मुजाहिद आलम ने जो आपत्ति में कहा कि रिपोर्ट एक तरफा व दोषी पुलिस पदाधिकारियों के ब्यान पर आधारित है.जबकि इसमें पीड़ित आसिफ़ रेजा से कोई ब्यान नहीं लिया गया है. साथ ही स्वतन्त्र गवाहों के ब्यान को कोई तरजीह नहीं दी गई है. उन्होंने सारे प्रत्यक्ष दर्शियों का ब्यान नोटेरी शपथपत्र के साथ समर्पित कर मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है. मानवाधिकार आयोग मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा.

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