ePaper

जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

Updated at : 28 Apr 2025 7:39 PM (IST)
विज्ञापन
जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 एवं नियम-1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत सम्पन्न जिला स्तरीय सतर्कत्ता एवं अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई.

विज्ञापन

किशनगंज.जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 एवं नियम-1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत सम्पन्न जिला स्तरीय सतर्कत्ता एवं अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई. विगत बैठक से अबतक दर्ज कुल-71 मामलों में कुल-74 पीड़ितों के बीच मो० 6123150.00 (एकसठ लाख तेईस हजार एक सौ पचास) रूपये मुआवजा राशि का भुगतान का अनुमोदन प्रदान की गयी. 36 पीड़ित के बीच मो० 1854050.00 (अठारह लाख चौवन हजार पचास) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी. विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर इन्हे भुगतान किया जाय. आज की बैठक में अमरेन्द्र कुमार पंकज, अपर समाहर्ता, किशनगंज, शिव शंकर पासवान, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कुमार ब्रजेश, वरीय उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), किशनगंज, थाना प्रभारी अनु० जाति एवं अनु० जनजाति, किशनगंज, विशेष लोक अभियोजक, किशनगंज, जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज, इन्द्रदेव पासवान, फरजाना बेगम, नमिता हासदा एवं सुधाकर कुमार, नोडल पदाधिकारी अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुए. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को निदेशित किया गया कि अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कांडों में लंबित 36 पीड़ितों को विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही पीड़ितों को नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान अविलंब किया जाय. साथ ही सोमवार को को जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सत्तर्कता अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AWADHESH KUMAR

लेखक के बारे में

By AWADHESH KUMAR

AWADHESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन