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जन निर्माण केंद्र व प्रशासन के सहयोग से थमा बाल विवाह

Updated at : 18 Jul 2025 12:11 AM (IST)
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जन निर्माण केंद्र व प्रशासन के सहयोग से थमा बाल विवाह

जन निर्माण केंद्र व प्रशासन के सहयोग से थमा बाल विवाह

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किशनगंज. जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पाठामारी थाना क्षेत्र में दल्लेगांव और चुरली पंचायत के बीच एक नाबालिग लड़के-लड़की की शादी की सूचना पर जन निर्माण केंद्र और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की. जन निर्माण केंद्र, किशनगंज प्रशासन को मिली जानकारी के आधार पर बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रवि शंकर तिवारी के निर्देश पर स्थानीय थाना और जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की. इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य और पुलिस बल की मौजूदगी में शादी को रोका गया. अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाकर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसमें उन्होंने भविष्य में बाल विवाह न कराने का वचन दिया. संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम ने बताया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर शादी नहीं की जा सकती है. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWADHESH KUMAR

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AWADHESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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