पोक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड

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पोक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व अर्थदंड

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किशनगंज. अनन्य विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) दीपचंद पाण्डेय की अदालत ने पोक्सो के आरोपित को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार दिघलबैंक थाना कांड संख्या 79/202 में पोक्सो एक्ट के मुख्य आरोपित नूर आलम को पोक्सो के अलावे बीएनएस की धारा के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपित को पोक्सो एक्ट की 4(2) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार अर्थदंड व धारा 64(1) बीएनएस के तहत 10 वर्ष एवं 20 हजार अर्थदंड एवं धारा 351 (2) बीएनएस के तहत एक वर्ष व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. तीनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने पीड़िता को अर्थदंड की राशि के अलावे सरकार की ओर से चार लाख रूपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार न्यायालय में अपनी दलिलें पेश की.

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अवधेश कुमार

लेखक के बारे में

By अवधेश कुमार

अवधेश कुमार विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. इन्होंने बतौर पत्रकार अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 2001 से की. उसके बाद विगत 15 वर्षो से प्रभात खबर, किशनगंज के कार्यालय प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. इनकी रूचि राजनीतिक, सामाजिक व अपराध से जुड़ी खबरों में है.

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