मानसी का चर्चित हत्याकांड मामले में तीन हत्यारोपितों को हुयी आजीवन कारावास की सजा

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खगड़िया में हत्या के दो बड़े मामलों में कोर्ट का फैसला आ गया है. पूर्वी ठाठा हत्याकांड में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है, वहीं राजाजान हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास मिला है. जानें क्या है पूरा मामला.

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खगड़िया. मानसी के चर्चित पूर्वी ठाठा हत्याकांड मामले में न्यायालय ने तीन हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जिले का चर्चित मर्डर मामले में सजा सुनायी गयी है. वर्ष 2020 में मानसी थाना के पूर्वी ठाठा में हत्या की घटना से लोग भयाक्रांत थे. गांव में अतिरिक्त पुलिस कैंप बनाया गया था. उसी समय ठाठा निवासी भरत कुमार ने मानसी थाना कांड संख्या 85/2020 दर्ज कराकर शिकायत किया कि दिनांक 8 फरवरी 2020 को ठाठा पंचायत के पूर्व मुखिया बृजनन्दन यादव की हत्या कर दी गयी. उसी रात सत्तो यादव की भी हत्या कर दी गयी थी. इस आक्रोश में बिनोद यादव के भाई आमोद यादव की भी हत्या कर दिया गया. लगातार तीन हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल था. बिनोद यादव खुले आम हथियार लेकर धमकाने लगा कि अब पूर्व मुखिया बृजनन्दन यादव के गोतिया को छोड़ेंगे नहीं.

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बरनी भट्ठा पर रखी ट्रैक्टर में लगा दी थी आग

बरनी चौधरी के भट्ठा पर रखी ट्रैक्टर में आग लगा दी गयी थी. वहीं दूसरी घटना बीते 17 मार्च 2020 को जब भरत कुमार शाम में घर आया तो भाई रिंकू यादव चादर ओढ़ कर बैठा था. इनके पिता गाय बथान पर सोये हुए थे. सूचक खाना खाने के लिए बैठा ही था कि अचानक आवाज हुयी. बाहर निकल कर देखा तो बिनोद यादव सहयोगियों के साथ हाथ में हथियार लेकर खड़ा था. उसने भाई रिंकू यादव एवं सोए हुए पिता पगलू प्रसाद यादव उर्फ राजेंद्र यादव को तीन-तीन गोली मारकर हत्या कर दिया. मानसी के ठाठा में पांच लोगों की हुयी थी हत्याइस मुकदमा में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार द्वितीय ने शनिवार को मानसी थाना के पूर्वी ठठा निवासी अभियुक्त विनोद यादव पिता ऊधो यादव,अरुण यादव पिता चन्द्रदेव यादव एवं पिंकेश यादव पिता अंग्रेज यादव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं सभी धारा में मिलाकर एक लाख 51 हज़ार 5 सौ रुपए अर्थदण्ड की सज़ा सुनायी है.

अर्थदंड भी लगाया गया

अर्थदण्ड की राशि पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया गया है. न्यायालय ने इस प्रकार के मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि ऐसे मामले कानूनी दृष्टि से अपराध हैं जो समाज में अराजकता फैलाती है. जिस पर कानून को सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि लोग भयमुक्त होकर जीवन जी सके. इस मुकदमा में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक रंजना कुमारी एवम बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता त्रिलोकी श्री हर्ष ने अपना अपना पक्ष रखा.

अंकित हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद की हुयी सजा, दो लाख रुपये जुर्माना

खगड़िया. हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये मानसी थाना क्षेत्र के राजाजान निवासी अर्जुन यादव को विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम पुष्पम कुमार झा की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोषी पर कुल दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

प्रणाम करने की बात पर हुआ था विवाद

घटना बीते 17 नवंबर 2024 की है. राजाजान निवासी अशोक पोद्दार अपने घर के बाहर टहल रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को प्रणाम किया. इसी बात को लेकर बगल में शराब पी रहे अर्जुन यादव नाराज हो गया. आरोप है कि अर्जुन ने अपने पुत्र अंकित कुमार से घर से पिस्तौल मंगवायी और अशोक पोद्दार को गोली मारकर घायल कर दिया.

पिता को गोली लगने के बाद बाहर आया था इकलौता बेटा

गोली चलने की आवाज और हल्ला सुनकर अशोक पोद्दार का इकलौता पुत्र अंकित कुमार घर से बाहर आया. अर्जुन यादव ने उसे भी गोली मार दी. गोली लगने से अंकित कुमार की मौत घटनास्थल पर हो गयी. अंकित मुंबई में रहकर फिल्मी दुनिया में अपना भविष्य तलाश रहा था. इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था.

अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सुनायी सजा

घटना के बाद घायल अशोक पोद्दार के बयान पर मानसी थाना कांड संख्या 285/2024 दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजाजान निवासी अर्जुन यादव, पिता उपेंद्र यादव को दोषी पाया. न्यायालय ने बीएनएस की धारा 103(1) एवं 109 तथा उत्पाद अधिनियम की धारा 30(अ) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड तथा उत्पाद अधिनियम के तहत एक लाख रुपये अतिरिक्त अर्थदंड लगाया. इस तरह दोषी को कुल दो लाख रुपये अर्थदंड देना होगा. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रिय रंजन कुमार, अधिवक्ता अवंतिका आम्रपाली ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रवींद्र प्रसाद ने पैरवी की.

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