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विधान परिषद में उठाया सौरिया के भूमि विवाद मामला

Updated at : 13 Feb 2026 6:53 PM (IST)
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विधान परिषद में उठाया सौरिया के भूमि विवाद मामला

विधान परिषद में उठाया सौरिया के भूमि विवाद मामला

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कटिहार डंडखोरा प्रखंड अंतर्गत सौरिया के भूमि विवाद का मामला विधान परिषद में उठाया गया. बिहार विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद खान ने यह मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड अन्तर्गत पंचायत सोरिया के जनकपुर भमरेली में मौजा-अनखोर, थाना नं 58, खाता नं -145, खेसरा नं -358, रकबा तीन एकड़ 98 डिसमिल कब्रिस्तान की जमीन है. राज्य सरकार की ओर से जवाब दी गयी कि यह भूमि खतियान में रैयत गैरमजरुआ सर्व साधारण एवं किस्म कब्रिस्तान दर्ज है. कब्रिस्तान की घेराबन्दी वर्ष 2009-10 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा की गयी थी. कुछ भाग की घेराबन्दी अधूरी रह गयी थी. इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि कब्रिस्तान का कार्य वर्ष 2009-10 में गृह विभाग द्वारा कराया है. वर्तमान में तीन तरफ से कब्रिस्तान की घेराबन्दी है, जो जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है. कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण कार्य “मुख्यमंत्री विकास योजना अन्तर्गत अनखोर कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य “2025-26 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोक दिया और शव दफन करने से रोका गया है. सरकार ने कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य वर्ष 2025-26 में ली गयी है. ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य बाधित है. वर्तमान में मामला न्यायालय, एसडीओ कटिहार में विचाराधीन है. अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा विवादित भूमि पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत कार्रवाई की गयी है.

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