बारसोई में विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पति और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या की जांच तेज

Updated:
विज्ञापन

फोटो- बारसोई थाना में गिरफ्तार दहेज हत्या कांड के अभियुक्त मनौवर हुसैन (पति) एवं हैदर (ससुर) | Prabhat Khabar Network

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

कटिहार के बारसोई में विवाहिता शिरत परवीन की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मृतका के पति मनौवर हुसैन और ससुर हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर दहेज हत्या का आरोप है।

विज्ञापन

Katihar Dowry Death Case: बारसोई (कटिहार). प्रखंड की बेलवाडांगी पंचायत अंतर्गत मकनपुर गांव में विवाहिता शिरत परवीन की संदिग्ध मौत के मामले में बारसोई पुलिस ने पति मनौवर हुसैन और ससुर हैदर को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है.

विज्ञापन

दहेज हत्या का दर्ज हुआ मामला

बारसोई थाना कांड संख्या 134/26 में मृतका के भाई रकीब उर्फ गुड्डू के आवेदन पर पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शिरत परवीन को लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

मृतका ने फोन पर बतायी थी प्रताड़ना

परिजनों के अनुसार घटना से आठ-दस दिन पहले शिरत परवीन ने फोन कर अपने साथ हो रही प्रताड़ना की जानकारी दी थी. इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई थी, लेकिन स्थिति में कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाये साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने पर बारसोई थानाध्यक्ष उमेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक टीम से वैज्ञानिक जांच कराई तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पति और ससुर गिरफ्तार

बारसोई थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि मामले में नामजद अभियुक्त पति मनौवर हुसैन और ससुर हैदर को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया. मंगलवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

अन्य आरोपितों की भूमिका की भी जांच

Katihar Dowry Death Case: पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. उपलब्ध साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई जारी रहेगी.


आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन