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छूटे युवक-युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने में करें सहयोग

छूटे युवक-युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने में करें सहयोग

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राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी कई जानकारियां कटिहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को जिले के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष, सचिव के साथ महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई. बैठक में जानकारी दी गयी कि भारत निर्वाचन आयोग व निर्वाचन विभाग पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 07 जनवरी 2025 को किया गया है. निर्वाचक सूची की एक प्रति सबों को उपलब्ध करा दी गयी है. संबधित सूची में दिनांक 17 दिसंबर 2024 तक स्वीकृत एवं रोल अपडेट किया गया डाटा सम्मिलित है. अंतिम प्रकाशन के उपरांत सतत अद्यतीकरण दिनांक 07 जनवरी 2025 से प्रारंभ कर दी गयी है. जबकि दिनांक 17 दिसंबर 2024 के बाद अद्यतीकरण के क्रम में प्राप्त आवेदनों की जानकारी भी बैठक में दी गयी. बताया गया कि वर्तमान में निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति जो (अन्यथा आरोग्य न हो)निर्वाचक सूची में पंजीकरण कराने के लिए प्रपत्र छह में आवेदन कर सकता है. साथ ही निर्वाचक सूची में सुधार भी इस दौरान संभव है. निर्वाचक सूची में पंजीकृत निर्वाचकों के फोटो या अन्य प्रविष्टियां में सुधार, पता बदलने, मोबाइल नंबर अद्यतन करने, पीडब्लूडी मार्क कराने अथवा नया पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र आठ भरा जा सकता है. एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए भी प्रपत्र आठ का उपयोग किया जा सकता है. किसी निर्वाचक का नाम सूची से विलोपित कराने, आक्षेप करने के लिए प्रपत्र सात में आवेदन किया जा सकता है. मतदाता बनने के ऑनलाइन या ऑफलाइन करें आवेदन बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि निर्वाचक सूची में आवेदन के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विकल्प दोनों उपलब्ध है. आयोग के ऑफिसियल वेबसाइट अथवा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जा सकता है. ऑफलाइन रूप में आवेदन करने के लिए अपने मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) से अथवा प्रखंड कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कॉल भी किया जा सकता है. आवेदकों द्वारा दिये गये दावे एवं आपत्ति की विवरणी एवं मासिक आधार पर परिवधऺन, संशोधन एवं विलोपन विभागीय वेबसाइट पर संधारित है. इसे प्रत्येक माह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से अद्यतन किया जाता है. जिसे लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है. उप निर्वाचन पदाधिकारी कटिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि (सभी अपंजीकृत) छूटे हुई योग्य व्यक्तियों का विशेषकर अपंजीकृत युवतियों का नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सबों को इसमें सहयोग करने का अनुरोध किया गया।₹. मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष के युवाओं के पंजीकरण के लिए बीएलए के माध्यम से युवाओं में जागरूकता का प्रचार प्रसार कराने का भी अनुरोध किया गया. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दलों को बीएलए की नियुक्ति की जानी है. बीएलए मुख्य रूप से जनता, निर्वाचकों को मार्गदर्शन का कार्य करते हुए निर्वाचक सूची निर्माण कार्य में बीएलओ को सहयोग प्रदान करते है.

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