जीरो टॉलरेंस नीति के उल्लंघन में दो अनुज्ञप्ति डीएओ ने किये निलंबित

Updated at : 06 Sep 2025 7:24 PM (IST)
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जीरो टॉलरेंस नीति के उल्लंघन में दो अनुज्ञप्ति डीएओ ने किये निलंबित

जीरो टॉलरेंस नीति के उल्लंघन में दो अनुज्ञप्ति डीएओ ने किये निलंबित

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– स्पष्टीकरण पत्र देकर तीन दिनों के अंदर मांगा जवाब, निरीक्षण में बंद पाये गये दुकान कटिहार जीरो टाॅलरेंस नीति का उल्लंघन करने के आरोप में डीएओ मिथिलेश कुमार ने दो उर्वरक अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण कर जवाब मांगा है. डीएओ ने बताया कि बरारी प्रखंड के बलुआ सिक्कट के मेसर्स लक्ष्मी स्टोर के उर्वरक अनुज्ञप्ति संख्या डीएसएल 2122803281176 वैधता तिथि 16 मार्च 2029 और बरारी प्रखंड के सेमापुर बाजार सकरैली के मेसर्स सन्नी फटिलाईजर के उर्वरक अनुज्ञप्ति संख्या डीएसएल 2122006245445 वैधता तिथि दो मार्च 2029 को निलम्बित करते हुए स्पष्टीकरण किया गया है. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा छह सितम्बर को उक्त दोनों उर्वरक प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया. जांच के क्रम में अनियमितता पायी गयी है. पाया कि प्रतिष्ठान में बोर्ड नहीं लगाया था. प्रतिष्ठान पर अद्यतन भंडार सूचना पट्ट पर अंकित नहीं था. प्रतिष्ठान बिना किसी सूचना के बंद पाया गया. आसपास के दुकानदारों द्वारा बताया गया कि मार्च 2025 से ही प्रतिष्ठान बंद है. सभी तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया उनलोगों द्वारा अनुज्ञप्ति की आड़ में कालाबाजारी की आशंका प्रतीत होती है. इस आलोक में जीरो टॉलरेंस नीति के उल्लंघन के आरोप में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सुसंगत धाराओं के तहत प्रतिष्ठान का उर्वरक अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया. पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर सभी साक्ष्य सहित जिला मुख्यालय कायालय के ईमेल आईडी पर जवाब भेजने को आदेश दिये गये हैं.

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