Katihar news : एनजीटी तक पहुंची वृहद आश्रय गृह परिसर से हरा भरा पेड़ काटने का मामला

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Dec 2024 10:24 PM

विज्ञापन

सामाजिक कार्यकर्ता ने सरकारी कार्यालय परिसर से हरा भरा पेड़ काटने की शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष से की है

विज्ञापन

कटिहार. एक तरफ सरकार सरकारी दफ्तर के परिसर को हरा भरा करने के लिए योजना चला रही है. दूसरी तरफ सरकारी कार्यालय के कैंपस से हरा भरा वृक्ष की कटाई हो रही है. ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सरकारी कार्यालय परिसर से हरा भरा पेड़ काटने की शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष से की है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को दिये आवेदन में सामाजिक कार्यकर्ता व मनिहारी सोवा नारायणपुर निवासी कृष हेम्ब्रम ने कहा है कि वृहद आश्रय गृह कटिहार सरकारी कार्यालय के परिसर में कुछ स्वस्थ हरे पेड़ खड़े थे. हाल ही में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई कटिहार बिहार के आदेश-निर्देश पर इन पेड़ों को काटकर गिरा दिया गया था. सहायक निदेशक अमरेश कुमार ने वृहद आश्रय गृह कटिहार के कार्यालय परिसर में स्वस्थ एवं खड़े हरे पेड़ों को काटने का आदेश देने से पूर्व सक्षम प्राधिकारियों से कोई अनुमति प्राप्त नहीं ली थी. हरे पेड़ों को काटकर स्थान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी. क्योंकि नये निर्माण के लिए स्थान बनाने, कृषि के लिए भूमि साफ करने, ईंधन अथवा इमारती लकड़ी के लिए लकड़ी प्राप्त करने की कोई चालू अथवा भावी परियोजना नहीं है. आवेदन पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार को एक शिकायत पहले ही भेजी जा चुकी है. पर इस मामले में अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. हरे पेड़ों की कटाई के लिए आदेश-निर्देश देने का कार्य पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण के खिलाफ है. इसलिए एनजीटी की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के कार्रवाई किया जाना जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन