नाबालिग को भगाने में दोषी को 20 वर्ष की सजा

Updated at : 19 Jun 2024 10:09 PM (IST)
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नाबालिग को भगाने में दोषी को 20 वर्ष की सजा

एडीजे षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनायी सजा

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– एडीजे षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनायी सजा

भभुआ कोर्ट. व्यवहार न्यायालय भभुआ में एडीजे षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत में नाबालिग को भगाकर शादी करने और गर्भवती करने के मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त मोहनिया थाना अंतर्गत दादर निवासी सुधु सिंह का पुत्र विजय कुमार कुशवाहा है. अभियुक्त को अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा कर ले जाने और उसके साथ जबरदस्ती शादी करने व गर्भवती करने के आरोप में न्यायालय ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसकी जानकारी देते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि विगत 15 जनवरी 2021 को पीड़िता सहेलियों के साथ मेला घूमने गयी थी. इस दौरान अभियुक्त विजय कुमार उसे बहला-फुसलाकर कर अपने साथ ले गया और जबर्दस्ती शादी की और उसे गर्भवती कर दिया. इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी है.

वकीलों ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य

भभुआ कोर्ट. बिहार स्टेट काउंसिल पटना के आह्वान पर बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ कैमूर के समस्त अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर न्यायिक कार्य किया. भभुआ व्यवहार न्यायालय में भी अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर न्यायिक कार्य किया है. अधिवक्ताओं ने बताया कि सारण छपरा के अधिवक्ता सुनील कुमार यादव व उनके पिता राम अयोध्या यादव को दिनदहाड़े गोली मारकर अपराधी भाग गये और इस घटना में दोनों की मौत हो गयी थी. प्रशासन द्वारा इस मामले में उदासीनता बरती गयी है. इसके कारण बिहार के सभी अधिवक्ता काफी क्षुब्ध हैं और बुधवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है.

शराब मामले में दोषी को आठ साल की सजा

भभुआ कोर्ट. व्यवहार न्यायालय भभुआ में उत्पाद विभाग द्वितीय धर्मेंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने शराब मामले में एक अभियुक्त को आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवाला अभियुक्त समस्तीपुर जिला अन्तर्गत थाना विद्यापति नगर ग्राम आलमपुर सेमरी निवासी स्व मो अली का पुत्र मो फिरोज है. अदालत ने अभियुक्त को शराब तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक निशिकांत नीलेश ने बताया कि विगत 11 मार्च 2024 की सुबह अभियुक्त मो फिरोज को कार में 429 लीटर शराब उत्तर प्रदेश से लाते हुए पकड़ा गया था. इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन माह आठ दिन में सजा सुनायी है.

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