कैमूर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50% की विशेष छूट

Updated:
विज्ञापन

AI से बनाई गई तस्वीर

12 सितंबर को भभुआ और मोहनियां में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर 50% छूट और सुलहनीय वादों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। आज ही लाभ उठाएं।

विज्ञापन

Kaimur News : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनुराग के निर्देश पर आगामी 12 सितंबर, शनिवार को व्यवहार न्यायालय भभुआ एवं अनुमंडलीय न्यायालय मोहनियां में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा.

आपके शहर में

विज्ञापन

ट्रैफिक चालान पर 50 प्रतिशत की मिलेगी छूट

राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष सुविधा दी गयी है. ऐसे मामलों में आम नागरिकों को 50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी. इसके अलावा सुलहनीय वादों का भी आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र निष्पादन किया जाएगा. इससे लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

चेक बाउंस से लेकर बैंक ऋण तक मामलों का होगा निपटारा

लोक अदालत में मुकदमे से पूर्व के वाद, सुलहनीय आपराधिक वाद, एनआइ एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले, बैंक ऋण वसूली वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी. इसके साथ ही वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद और श्रम विवादों का भी सुलह के माध्यम से निपटारा किया जाएगा.

बिजली-पानी और राजस्व विवाद भी होंगे शामिल

राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि अधिग्रहण, राजस्व मामले, टेलीफोन यानी बीएसएनएल बिल विवाद, विद्युत एवं पानी बिल से संबंधित विवादों का भी निपटारा किया जाएगा. इसके अलावा सेवा संबंधी मामलों, जिसमें वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े विवाद शामिल हैं, को भी लोक अदालत में रखा जाएगा. अन्य दीवानी वादों का भी नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा.

भभुआ और मोहनियां न्यायालय में होगा आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक साथ व्यवहार न्यायालय भभुआ और अनुमंडलीय न्यायालय मोहनियां में किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आम लोगों से अपील की गयी है कि वे लोक अदालत का लाभ उठाते हुए सुलहनीय मामलों का त्वरित एवं आपसी सहमति से समाधान कराएं. इससे पक्षकारों को समय और खर्च दोनों की बचत होगी.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन