कैमूर: 18 साल पुराने गांजा तस्करी मामले में आया फैसला, आरोपी को 4 साल 3 माह की जेल; एक लाख रुपये जुर्माना

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फोटो.भभुआ व्यवहार न्यायालय | Prabhat Khabar Network

भभुआ में 18 साल पुराने गांजा तस्करी मामले में अदालत ने दोषी को चार साल तीन माह की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

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Kaimur News : गांजा तस्करी के करीब 18 साल पुराने मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विनय तिवारी की अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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20 किलो गांजा बरामदगी से जुड़ा था मामला

दोषी दुखनती साह उर्फ रामपति गुप्ता भभुआ के वीआईपी कॉलोनी निवासी गुपुत साह का पुत्र बताया गया है. एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2008 का है. 22 सितंबर 2008 को भभुआ थाना पुलिस को गांजा तस्करी से संबंधित गुप्त सूचना मिली थी.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की थी कार्रवाई

सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक भीगे बोरे से 20 किलो गांजा बरामद किया था. बरामद गांजे को पुलिस ने जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना भेजा था. प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये गये.

साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोषी करार

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया. इसके बाद अदालत ने उसे चार वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनायी.

एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया

अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. करीब 18 साल पुराने इस मामले में अदालत के फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया अपने निष्कर्ष तक पहुंची.

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