कैमूर में शराब के नशे में मिले अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर कार्यालय पहुंची पुलिस
भगवानपुर थाना | Prabhat Khabar Network
भगवानपुर अंचल कार्यालय में शराब के नशे में धुत प्रधान लिपिक ललन राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई।
Kaimur News : कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक ललन राम को सोमवार शाम कार्यालय में कथित रूप से शराब के नशे में कार्य करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई.
गुप्त सूचना पर कार्यालय पहुंची पुलिस
थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम सोमवार दोपहर करीब तीन बजे भगवानपुर अंचल कार्यालय पहुंची. पुलिस ने प्रधान लिपिक ललन राम को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई, जिसमें उनके शराब पीने की पुष्टि हुई. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
रिपोर्ट लेने के बहाने पहुंची थी पुलिस
जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष पहले अंचल कार्यालय के नजारत शाखा पहुंचे और किसी रिपोर्ट के संबंध में जानकारी लेने की बात कही. इसके बाद वे प्रधान लिपिक के कक्ष में पहुंचे और उनके पास बैठकर बातचीत करने लगे. इसी दौरान बातचीत के दौरान उनके मुंह से शराब की गंध आने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया.
दो अन्य युवक भी शराब के नशे में गिरफ्तार
इसी अभियान के दौरान पुलिस ने कसेसर गांव के पास बाइक से जा रहे दो युवकों को भी शराब के नशे में गिरफ्तार किया. गिरफ्तार युवकों की पहचान शुभम मौर्य तथा धीरज कुमार उर्फ रविंद्र कुमार के रूप में हुई है. तीनों की मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे भेज दिया गया.
सीओ से संपर्क नहीं हो सका
प्रधान लिपिक की गिरफ्तारी के बाद अंचल कार्यालय और क्षेत्र में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इस संबंध में अंचलाधिकारी अलका कुमारी का पक्ष जानने के लिए उनसे मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.
थानाध्यक्ष ने की गिरफ्तारी की पुष्टि
थानाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी. मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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