हत्या का प्रयास करनेवाले तीन आरोपितों को 10 वर्ष की कैद
Updated at : 31 Jul 2019 9:17 AM (IST)
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भभुआ कोर्ट : एडीजे द्वितीय राजेश कुमार शुक्ला की अदालत ने कुछिला थाना अंतर्गत ग्राम मुखराव निवासी संजय राय, कमला राय व अशोक राय को हत्या करने के प्रयास मामले में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. वहीं, अर्थदंड की राशि […]
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भभुआ कोर्ट : एडीजे द्वितीय राजेश कुमार शुक्ला की अदालत ने कुछिला थाना अंतर्गत ग्राम मुखराव निवासी संजय राय, कमला राय व अशोक राय को हत्या करने के प्रयास मामले में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. वहीं, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है.
गौरतलब है कि विगत सात जून 2011 को सूचक जयप्रकाश राय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बच्ची का दवा करा कर घर वापस जा रहा था कि रास्ते में संजय राय, कमला राय, अशोक राय, अवधेश राय, विजयशंकर राय व मृत्युंजय राय एक साजिश के तहत सूचक जयप्रकाश राय को चारों तरफ से घेर पहले बुरी तरह से पिटाई की गयी उसके बाद जान मारने की नियत से मारने लगे.
इधर, न्यायालय ने भादवि धारा 307, 341, 323, 324 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत अशोक राय को दोषी पाया. वहीं संजय और कमला को 27 आर्म्स एक्ट छोड़कर अन्य सभी धाराओं में दोषी पाया.
जबकि, अशोक राय, अवधेश राय, विजयशंकर राय व मृत्यंजय राय को भादवि की धारा 341 और 323 के तहत दोषी पाते हुए अधिकतम सिर्फ एक साल का कारावास व 600 रुपया अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. वही अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक कुंवर लाल श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा.
मारपीट व सिकड़ी छीनने के मामले में दोषी पाते हुए पांच आरोपितों को सुनायी दो साल की सजा
भभुआ कोर्ट. एसीजेएम प्रथम संदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने भभुआ थाना अंतर्गत ग्राम रतवार निवासी राजनाथ पांडेय, मोहन पांडेय, लालबाबू पांडेय, रामबाबू पांडेय, श्यामबाबू पांडेय को भादवि 323, 341 और 380 के तहत दोषी पाते हुए दो साल का कारावास की सजा मुकर्रर की है.
सूचक परशुराम पांडेय ने इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया था कि ये लोग इनके घर में घुस कर मारपीट किये और इनके पत्नी के गले की सिकड़ी छीन ली थी. सहायक अभियोजन पदाधिकारी दिनेश मिश्रा ने सूचक की ओर से पक्ष रखा था.
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