अपहरण कर हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Jun 2019 8:21 AM
भभुआ कोर्ट : जिला व सत्र न्यायालय ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने सोनहन थाना अंतर्गत बगीचा गांव निवासी रामलाल मल्लाह के पुत्र हरेराम मल्लाह को अपहरण कर हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. गौरतलब है कि मृतक लोकेश द्विवेदी की पत्नी […]
भभुआ कोर्ट : जिला व सत्र न्यायालय ओमप्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने सोनहन थाना अंतर्गत बगीचा गांव निवासी रामलाल मल्लाह के पुत्र हरेराम मल्लाह को अपहरण कर हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. गौरतलब है कि मृतक लोकेश द्विवेदी की पत्नी मोहनिया थाना कांड संख्या 249/12 की सूचिका अनीता देवी ने पति के अपहरण के केस अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया था.
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