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लालू यादव के बीजेपी विधायक को फोन करने के मामले में झारखंड जेल आईजी ने दिये जांच के आदेश

Jharkhand news, Ranchi news : राजधानी रांची के रिम्स स्थित निदेशक आवास केली बंगला से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा बिहार के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान को कथित तौर पर फोन करने का मामला तूल पकड़ने लगा है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के जेल महानिरीक्षक (Inspector General of Prisons) वीरेंद्र भूषण ने जांच के आदेश दिये हैं. श्री भूषण ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central jail) के अधीक्षक हामिद अख्तर, रांची डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को जांच करने को कहा है. बात दें कि लालू यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और रिम्स में इलाजरत हैं.

Jharkhand news, Ranchi news : रांची : राजधानी रांची के रिम्स स्थित निदेशक आवास केली बंगला से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा बिहार के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान को कथित तौर पर फोन करने का मामला तूल पकड़ने लगा है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के जेल महानिरीक्षक (Inspector General of Prisons) वीरेंद्र भूषण ने जांच के आदेश दिये हैं. श्री भूषण ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central jail) के अधीक्षक हामिद अख्तर, रांची डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को जांच करने को कहा है. बात दें कि लालू यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और रिम्स में इलाजरत हैं.

मालूम हो कि मंगलवार (24 नवंबर, 2020) को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर रांची के केली बंगला से पीरपैंती विधायक को फोन कर बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव ने पीरपैंती के बीजेपी विधायक ललन पासवान को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए मंत्री पद का लालच रहे थे. इसके लिए कोरोना वायरस संक्रमण का बहाना बनाने की बात पीरपैंती विधायक को बतायी गयी थी.

इधर, मामला मीडिया में आने के बाद धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा. जेल महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक समेत रांची डीसी व एसएसपी को मामले की जांच करने का आदेश दिये हैं. उन्होंने कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने हिरासत में फोन या मोबाइल का उपयोग करना अवैध बताया.

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उन्होंने कहा कि जहां पहले यह पता लगाया जायेगा कि लालू प्रसाद यादव के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचा और इसके लिए कौन दोषी है, वहीं ऑडियो के सही साबित होने पर जेल नियमावली के तहत कार्रवाई की जायेगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सजायाफ्ता कैदी इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो उसकी सुरक्षा और जेल नियमावली का पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन की होती है.

इस संबंध में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने कहा कि लालू प्रसाद करीब 30 महीने से जेल में हैं. 3 अगस्त, 2020 से वह रिम्स के निदेशक आवास केली बंगला में शिफ्ट हुए हैं. यहां लालू यादव को 3 सेवादार उपलब्ध कराये गये हैं. 2 उनकी सेवा के लिए और एक बाहर सामान आदि लाने के लिए है. केली बंगला में सिर्फ रहने, खाने और सोने की व्यवस्था है. इसके अलावा कोई विशेष व्यवस्था नहीं दी है. इसके बावजूद उनके पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जायेगी.

Posted By : Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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