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सख्त हुआ ट्रैफिक नियम, नाबालिग चालक पर लगेगा सबसे ज्यादा जुर्माना

जहानाबाद नगर : अगर अब तक आप कम जुर्माने की राशि को लेकर बेपरवाह होकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते थे या फिर यातायात नियमों को नजरअंदाज करते हुए वाहनों का परिचालन करते थे तो अब सावधान हो जाइए! एक सितंबर से यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं तो आपको पहले की अपेक्षा […]

जहानाबाद नगर : अगर अब तक आप कम जुर्माने की राशि को लेकर बेपरवाह होकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते थे या फिर यातायात नियमों को नजरअंदाज करते हुए वाहनों का परिचालन करते थे तो अब सावधान हो जाइए! एक सितंबर से यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं तो आपको पहले की अपेक्षा लगभग पांच से सौ गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

नये वाहन एक्ट में नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि इतनी अधिक रखी गयी है कि अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपके जेब पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. अगर नाबालिग कार चलाते पकड़े गये तो वाहन मालिक को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी.
वहीं नाबालिग को पांच सौ रुपये की जगह अब 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. नये वाहन एक्ट को सख्त बनाते हुए परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने की कोशिश की है. नये वाहन एक्ट में जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी गयी है.
पहली बार एक्ट में किये गये प्रावधान के इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया है. वहीं गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह अब 1000 रुपये और मध्यम श्रेणी के कॉमर्शियल वाहन के लिए दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने का नियम बनाया गया है.
बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट पर अब एक हजार की जगह दो हजार और बिना डीएल के पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. अगर बिना हेलमेट पहने बाइक, स्कूटी सहित अन्य दो पहिया वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो आपकी वाहन की लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित की जा सकती है.
नये एक्ट के मुताबिक बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है. वहीं खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.
वाहन चलाते समय सेल्फी लेना पड़ेगा महंगा
वाहन चलाने के दौरान सेल्फी लेने की गलती करना अब काफी महंगा पड़ेगा. दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली इस गलती को छुड़ाने के लिए वाहन चालकों से दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है. वाहन चलाने के दौरान फोन पर बातचीत करते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.
नये नियमों की दी जा रही लोगों की जानकारी
जिले में प्रचार-प्रसार कर नये नियमों की जानकारी लोगों को दी जा रही है. साथ ही उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है. जानकारी देने के लिए जगह-जगह पर बोर्ड लगाये गये हैं. साथ ही माइक से भी प्रचार कराया जा रहा है.
धीरेंद्र कुमार, डीटीओ, जहानाबाद
नये मोटर व्हीकल कानून को बताया गरीब विरोधी
जहानाबाद. जिला कांग्रेस द्वारा विज्ञप्ति जारी कर केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू किये गये नये मोटर व्हीकल एक्ट को गरीब और मध्यम विरोधी कानून बताया गया. कांग्रेस के नेताओं ने बिहार सरकार से जनहित में इस कानून को नहीं लागू करने की मांग की है. सरकार द्वारा लिये गये इस फैसले को आम जनता को परेशान और तंग करने वाला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की.
कांग्रेस पार्टी द्वारा इस पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गयी. मांग करने वालों में जिला अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी, प्रो भूषण कुमार सिंह, कन्हाई शर्मा, नवीन शर्मा, उपेंद्र कुशवाहा, प्रो खलील अंसारी, सुरेंद्र, चंद्रिका प्रसाद, अवध, सुरेंद्र समेत सैंकड़ों लोग शामिल हैं.
जुर्माने की राशि नयी दर पुरानी दर
बिना हेलमेट 1000 100
बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट 2000 1000
बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5000 500
गति सीमा तोड़ना 1000 400
बिना इंश्योरेंस 2000 1000
बिना सीट बेल्ट 1000 300
खतरनाक तरीके से वाहन चलाना 5000 1000
शराब पीकर ड्राइविंग 10000
ड्राइविंग के समय फोन पर बात 1000 1000
ड्राइविंग के समय सेल्फी लेना 2000
गलत पार्किंग 500 100
नाबालिग द्वारा कार चलाना 25000 500
इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देना 10000

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