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केशोफरका उपमुखिया के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज

Updated at : 13 May 2024 7:13 PM (IST)
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केशोफरका उपमुखिया के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज

केशोफरका उपमुखिया के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज

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सोनो. प्रखंड अंतर्गत केशोफरका पंचायत के उप मुखिया निशिकांत कुमार के विरुद्ध कई वार्ड सदस्यों ने आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी. आवेदन के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर सोमवार को सामुदायिक भवन विजैया में कार्यकारणी की बैठक की गयी, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी मो मोइनुद्दीन, पंचायत सचिव विमलेश चौधरी व कार्यपालक सहायक सुधीर कुमार भी उपस्थित हुए. बैठक की अध्यक्षता मुखिया गणेश तुरी ने की. बैठक के दौरान बीडीओ ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मत विभाजन कराया. मत विभाजन के उपरांत उप मुखिया के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया. मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सात व विरोध में आठ मत पड़ा जबकि एक मत रद्द पाया गया. इस प्रकार बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हो गया जिस कारण अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया. ऐसे में बहुमत का मत पाकर निशिकांत कुमार उप मुखिया के पद पर कायम रहे. हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष वाले वार्ड सदस्यों ने एक मत को रद्द किए जाने का विरोध किया और मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाया परंतु बीडीओ ने आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए मतदान को नियम के अनुकूल बताया. बताते चलें कि उप मुखिया पर अविश्वास का प्रस्ताव बीडीओ कार्यालय में कुछ वार्ड सदस्यों ने दिया था. इस अविश्वास प्रस्ताव के आने के बाद प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक आयोजित करने का निर्देश जीपीएस को दिया. इस निर्देश के बाद सामुदायिक भवन विजैया में सभी वार्ड सदस्यों की बैठक की गयी और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान कराया गया. मुखिया भी मतदान में भाग लिए. बीडीओ ने एक मत को गलत बताते हुए उसे रद्द कर दिया जिसके बाद पक्ष और विपक्ष का मत क्रमशः सात और आठ हो गया और अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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