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राजनीतिक दल कार्यक्रम से पूर्व सभा स्थल की प्राप्त करें अनुमति : डीएम

Updated at : 10 May 2024 10:20 PM (IST)
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Lawrence Bishnoi

लोकसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को कार्यक्रम से पूर्व अनुमति लेनी होगी. उन्हें सभा स्थल को चिह्नित करते हुए कार्यक्रम से पूर्व में ही अनुमति प्राप्त करनी होगी.

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गोपालगंज. लोकसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को कार्यक्रम से पूर्व अनुमति लेनी होगी. उन्हें सभा स्थल को चिह्नित करते हुए कार्यक्रम से पूर्व में ही अनुमति प्राप्त करनी होगी. कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके द्वारा चिह्नि सभा स्थल पर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा रोक या निषेधाज्ञा का आदेश पूर्व से ही लगाया गया हो. ऐसे आदेशों का सख्ती से पालन किये जाने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी मो. मकसूद आलम के द्वारा दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभा स्थल पर कार्यक्रम करने की रोक की लागू निषेधाज्ञा में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी. सख्ती से उसका पालन किया जायेगा. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल कार्यक्रम से पूर्व सभा स्थल और समय की जानकारी प्रशासन को मुहैया करायेंगे, ताकि प्रशासन के द्वारा यातायात को नियंत्रित करने एवं सभा स्थल पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भरपूर सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि सभा स्थल पर किसी के द्वारा असहयोग या बाधा उत्पन्न की जाती है, तो वैसे व्यक्तियों पर आयोजक स्वयं कार्रवाई नहीं करें, बल्कि प्रशासन के द्वारा वैसे व्यक्तियों से निबटा जायेगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी, जो कार्यक्रम में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे. डीएम ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व काउंटर पर आवेदन जमा कर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. बिना अनुमति कार्यक्रम का आयोजन करने वाले राजनीतिक दल पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी और उन पर कार्रवाई भी की जायेगी. इतना ही नहीं, बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा. डीएम ने कहा कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है, कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल लाउडस्पीकर या वाहन का उतना ही प्रयोग करे, जितना कि उनके द्वारा जिला प्रशासन से अनुमति ली गयी है. राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के क्रम में जुलूस निकाले जाने को लेकर अग्रिम अनुमति प्राप्त करें एवं जिस मार्ग से जुलूस निकालने की अनुमति ली गयी है, उस मार्ग से जुलूस निकालें. मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं करें, ताकि यातायात में कोई रुकावट या व्यवधान नहीं उत्पन्न होने होने पाये. जुलूस बहुत लंबा हो, तो उचित लंबाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाये ताकि सुविधाजनक रूप से जुलूस का आयोजन किया जा सके. चुनाव को लेकर प्रशासन के द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र में सभा स्थल को चिह्नित किया गया है. राजनीतिक दलों से आवेदन प्राप्त होते ही उनको सभा की अनुमति दी जाती है. प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाये जाने को लेकर प्रशासन के द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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