Bihar Teacher Transfer 2026: इ-शिक्षाकोष पर म्यूचुअल ट्रांसफर शुरू, 5 अगस्त तक करें आवेदन

सांकेतिक तस्वीर
बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर और समानुपातिकरण की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. पात्र शिक्षक 5 अगस्त तक इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.
Bihar Teacher Transfer 2026: बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण (म्यूचुअल ट्रांसफर) और समानुपातिकरण की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अमरेंद्र कुमार पाण्डेय ने पात्र शिक्षकों से निर्धारित नियमों को ध्यानपूर्वक समझने के बाद ही आवेदन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आवेदन में की गई छोटी-सी त्रुटि भी पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. इसलिए सभी शिक्षक सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन करें.
5 अगस्त तक ही कर सकेंगे आवेदन
डीईओ ने बताया कि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक केवल पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) और समानुपातिकरण के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. सामान्य स्थानांतरण (General Transfer) के लिए इ-शिक्षाकोष पोर्टल 17 सितंबर से खोला जाएगा. उन्होंने इच्छुक शिक्षकों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने और समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की.
किन शिक्षकों को मिलेगा आवेदन का अवसर
स्थानांतरण प्रक्रिया में नियमित शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक आवेदन कर सकते हैं.
डीईओ ने स्पष्ट किया कि पारस्परिक स्थानांतरण केवल समान श्रेणी के शिक्षकों के बीच ही मान्य होगा. यानी नियमित शिक्षक का स्थानांतरण नियमित शिक्षक से, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक का उसी श्रेणी के शिक्षक से तथा बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक का स्थानांतरण उसी श्रेणी के शिक्षक से ही किया जा सकेगा. इसके अलावा दोनों शिक्षकों का विषय और पढ़ाई जाने वाली कक्षा भी समान होना अनिवार्य है.
इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के लिए शिक्षक इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने टीचर कोड अथवा लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे. इसके बाद Teacher Transfer 2.0 विकल्प में जाकर पारस्परिक स्थानांतरण या समानुपातिकरण का चयन करना होगा.
इच्छित शिक्षक की खोज यू-डायस कोड, जिला, प्रखंड, पंचायत या विद्यालय के नाम के आधार पर की जा सकती है. समानुपातिकरण के पात्र शिक्षक भी इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.
दूसरे शिक्षक की स्वीकृति जरूरी
डीईओ ने बताया कि 'Add to Group' विकल्प के माध्यम से अनुरोध भेजने के बाद संबंधित दूसरे शिक्षक द्वारा उसे स्वीकार करना अनिवार्य होगा. यदि दूसरा शिक्षक अनुरोध स्वीकार नहीं करता है तो आवेदन लंबित रहेगा. उन्होंने सभी शिक्षकों से आवेदन करने से पहले नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और सभी जानकारियां सही तरीके से भरने की अपील की, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.
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By Prabhat Khabar News Desk
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