गोपालगंज: 'सांवली' कहकर प्रताड़ित करने और फोन पर तीन तलाक देने का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

सांकेतिक तस्वीर
Gopalganj Triple Talaq Case: गोपालगंज की महिला ने पति और ससुराल वालों पर सांवली कहकर प्रताड़ित करने, दहेज मांगने और विदेश से फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. सीजेएम कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
Gopalganj Triple Talaq Case: गोपालगंज जिले के कटेया बाजार की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर सांवले रंग को लेकर प्रताड़ित करने, दहेज की मांग करने तथा विदेश से फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. स्थानीय थाना से कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में परिवाद दायर किया. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
पीड़िता शबनम खातून ने अदालत में दायर परिवाद में बताया कि करीब तीन वर्ष पहले उसकी शादी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के राशिद टोला निवासी मोहम्मद इम्तियाज से हुई थी. शादी के बाद वह ससुराल चली गई.
सांवले रंग और दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप
परिवाद के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद से ही उसे सांवले रंग को लेकर ताने दिए जाने लगे. साथ ही, ससुराल पक्ष ने दहेज में कार की मांग की. पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, इसलिए दहेज की मांग पूरी नहीं हो सकी. इसके बाद उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना बढ़ गई.
पीड़िता ने बताया कि इस दौरान उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला.
विदेश से फोन पर तीन तलाक देने का आरोप
परिवाद में कहा गया है कि करीब छह महीने पहले उसका पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया. विदेश जाने के बाद उसने कथित तौर पर फोन पर साथ रखने से इनकार कर दिया और उसे सांवला होने की बात कहते हुए तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने की बात कही. महिला का यह भी आरोप है कि पति ने अपने परिजनों के माध्यम से उसे घर से निकलवा दिया.
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति का पहले से ही रिश्तेदारी की एक युवती के साथ संबंध है.
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कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश
महिला का कहना है कि उसने पहले स्थानीय थाना में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने सीजेएम भारती कुमारी की अदालत में परिवाद दायर किया.
अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित थाना को प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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