गोपालगंज में सोलर स्ट्रीट लाइट पर DM सख्त, 72 घंटे में ठीक नहीं हुई तो एजेंसी पर लगेगा जुर्माना
फोटो नं 16- सोलर लाइट को लेकर समीक्षा करते डीएम | Prabhat Khabar Network
गोपालगंज डीएम ने सोलर स्ट्रीट लाइट की शिकायतों का 48 घंटे में समाधान करने और 72 घंटे से अधिक खराब रहने पर एजेंसी पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
Gopalganj News : मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट (ग्रामीण) योजना के तहत जिले में लगायी गयी सोलर स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता और प्रगति की समीक्षा शनिवार को जिलाधिकारी समीर सौरभ ने की. समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों और कार्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सोलर लाइटों की गुणवत्ता, कार्यशीलता और तकनीकी खामियों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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जिले के सभी 14 प्रखंडों में चार चरणों के तहत कुल 33,170 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है. इसके विरुद्ध अब तक 33,070 लाइटों का अधिष्ठापन पूरा हो चुका है. इनमें 31,635 लाइटें सीएमएस पर प्रदर्शित हो रही हैं. डीएम ने शेष 1,435 लाइटों का जेआइसीआर शीघ्र पूरा कराकर पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया.
आठ लाइट फॉल्टी, 145 में सिग्नल लॉस
समीक्षा के दौरान सीएमएस पर अधिष्ठापित 33,070 सोलर लाइटों में आठ लाइटें फॉल्टी और 145 लाइटों में सिग्नल लॉस की समस्या प्रदर्शित हो रही थी. डीएम ने संबंधित कार्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों को इन तकनीकी खामियों का तत्काल निराकरण कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लाइटों की कार्यशीलता में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.
48 घंटे में शिकायतों का करना होगा समाधान
सीएमएस एप के माध्यम से प्राप्त 12 शिकायतों का 48 घंटे के अंदर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित कार्य एजेंसियों को दिया गया. इस संबंध में सैन्डीगो एजेंसी को छोड़कर अन्य सभी संबंधित एजेंसियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया. डीएम ने शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी नहीं करने को कहा.
72 घंटे तक खराब रही लाइट तो एजेंसी पर जुर्माना
डीएम समीर सौरभ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सोलर स्ट्रीट लाइट 72 घंटे से अधिक समय तक फॉल्टी रहती है, तो नियमानुसार संबंधित कार्य एजेंसी पर जुर्माना लगाया जायेगा. उन्होंने संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
मानक से कम ऊंचाई पर लगी लाइट का भुगतान नहीं
समीक्षा के दौरान डीएम ने सोलर स्ट्रीट लाइटों के अधिष्ठापन में निर्धारित मानकों के पालन पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि जेआइसीआर के दौरान यदि किसी सोलर लाइट का अधिष्ठापन निर्धारित मानक से कम ऊंचाई पर पाया जाता है, तो संबंधित कार्य एजेंसी को उसका भुगतान नहीं किया जाये.
नियमित निगरानी और शत-प्रतिशत मानक पालन का निर्देश
डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को योजना के निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइटों की नियमित निगरानी करते हुए उनकी कार्यशीलता बनाये रखने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना में गुणवत्ता और रखरखाव से किसी तरह का समझौता नहीं किया जायेगा.
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