थावे के बीडीओ को कोर्ट में जवाब देने का आदेश
Updated at : 21 Jan 2020 5:25 AM (IST)
विज्ञापन

गोपालगंज : थावे के बीडीओ सुमन कुमार को सदेह कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जवाब देने का आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वविभूति गुप्ता के कोर्ट ने दिया है. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है. बीडीओ के पक्ष को जानने के बाद ही आरोपितों की अग्रिम जमानत पर कोर्ट विचार करेगा. कोर्ट […]
विज्ञापन
गोपालगंज : थावे के बीडीओ सुमन कुमार को सदेह कोर्ट में उपस्थित होकर अपना जवाब देने का आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वविभूति गुप्ता के कोर्ट ने दिया है. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है. बीडीओ के पक्ष को जानने के बाद ही आरोपितों की अग्रिम जमानत पर कोर्ट विचार करेगा.
कोर्ट के सामने यह तथ्य उभर कर आया है कि बीडीओ के द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के नल जल, नाली-गली योजना में धांधली में आदेश के विपरित प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. बता दें कि थावे थाने में 30 मई, 2019 को बीडीओ की तहरीर पर सेमरा पंचायत की मुखिया नूरजहां खातून, पंचायत सचिव रवींद्रनाथ शुक्ल, वार्ड क्रियान्वयन समिति की अध्यक्ष रिंपा देवी, अल्लहा सिंह समेत 17 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
इसमें सामग्री के अपूर्तिकर्ता सचिन इंटरप्राइजेज, स्टेशन रोड गोपालगंज को भी आरोपित बनाया गया था. इस मामले में 13 आरोपितों की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गयी. कोर्ट ने बीडीओ से पूछा कि आपकी मार्गदर्शिका क्या है, आपके कार्य कराने का मापदंड क्या है जो इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




