स्पीडी ट्रायल शुरू, अब प्रतिदिन होगी सुनवाई
Updated at : 11 Dec 2019 6:47 AM (IST)
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गोपालगंज : चर्चित खजूरबानी शराबकांड में एडीजे दो उत्पाद देवराज त्रिपाठी के कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल शुरू कर दिया है. दोनों कांडों में प्रतिदिन सुनवाई होने से फैसला भी जल्दी ही आने की उम्मीद है. नगर थाने के कांड संख्या 348/2016 के तहत गवाही चल रही है. अब तक 40 गवाहों में से 13 की […]
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गोपालगंज : चर्चित खजूरबानी शराबकांड में एडीजे दो उत्पाद देवराज त्रिपाठी के कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल शुरू कर दिया है. दोनों कांडों में प्रतिदिन सुनवाई होने से फैसला भी जल्दी ही आने की उम्मीद है. नगर थाने के कांड संख्या 348/2016 के तहत गवाही चल रही है. अब तक 40 गवाहों में से 13 की गवाही की जा चुकी है.
कांड संख्या 347/16 शराब बरामदगी में अंतिम बहस की जा रही. शराब बरामदगी के चश्मदीद की ओर से होस्टाइल कर जाने का लाभ उठाने में बचाव पक्ष जुटा है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और विनय मिश्रा की ओर से कोर्ट को बताया कि कोई भी इस कांड में चश्मदीद गवाह नहीं हैं और न ही पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों को इस कांड में शामिल किया है.
कांड में 16-17 अगस्त, 2016 की रात में छह आरोपितों को गिरफ्तार किया जाता है. उनको 48 घंटे बाद कोर्ट भेजा जाता है 19 अगस्त को. पुलिस ने कांड को घुमाने की कोशिश की है. वहीं विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव की मानें तो इस मामले में अभियोजन के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं.
इनके विरुद्ध चल रहा कोर्ट में ट्रायल : मुख्य आरोपित एवं खजूरबानी शराबकांड के मास्टरमाइंड नगीना पासी, रीता देवी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, सनोज पासी, लालबाबू पासी, छट्ठू पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी, मुन्ना चौधरी, राजेश पासी, ग्रहण पासी, कैलाशो देवी, इंदु देवी, माना देवी के अलावा अंगद प्रसाद, राजन प्रसाद, गौतम पटेल, जमाल साह समेत 20 आरोपितों पर आरोप तय किये गये हैं.
क्या है खजूरबानी कांड
खजूरबानी में 15 और 16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये थे. इनमें कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी थी. प्रशासन की तरफ से 12 पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जा चुकी है. शेष पीड़ित परिवार आज भी प्रशासन की ओर टकटकी लगाये हैं.
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