मुकदमों से राहत पाने के लिए आएं नेशनल लोक अदालत

Updated at : 15 Nov 2019 8:01 AM (IST)
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मुकदमों से राहत पाने के लिए आएं नेशनल लोक अदालत

गोपालगंज : यदि आप लंबे समय से लड़ रहे मुकदमे से राहत चाहते हैं, तो अगले माह सिविल कोर्ट में लगने वाली नेशनल लोक अदालत में पहुंचे. 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर लंबित मुकदमों का निष्पादन होगा. लोक अदालत में एनआइ एक्ट, बैंक रिकवरी, एमएसीटी, पारिवारिक […]

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गोपालगंज : यदि आप लंबे समय से लड़ रहे मुकदमे से राहत चाहते हैं, तो अगले माह सिविल कोर्ट में लगने वाली नेशनल लोक अदालत में पहुंचे. 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर लंबित मुकदमों का निष्पादन होगा.

लोक अदालत में एनआइ एक्ट, बैंक रिकवरी, एमएसीटी, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, एसएफसी आदि मामलों के निबटारे किये जायेंगे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने बताया कि लोक अदालत में हुए फैसलों की किसी भी अदालत में अपील नहीं है.
लोक अदालत में न कोई हारता है और न कोई जीतता है. दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं. फैसले को सिविल न्यायालय की डिग्री का रूप दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले लंबित है वे लोक अदालत के माध्यम से निबटारा कर सकते हैं.
लोक अदालत का सबसे अधिक फायदा यह है कि वाद का समझौते के आधार पर निराकरण होने पर पक्षकारों को कोर्ट फीस लौटा दी जाती है. मुकदमेबाजी में लगनेवाले समय व धन की बर्बादी से बचने के लिए लोक अदालतों का सहारा लिया जा सकता है. नेशनल लोक अदालत को लेकर ग्रामीण और शहरी इलाके में प्रचार-प्रसार कराकर को जागरूक किया जा रहा है.
मुदकमो के निष्पादन के लिए अलग-अलग पीठ का गठन किया जायेगा. लोक अदालत की ओर से पीठ को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों का गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. लोक अदालत में परेशानी न हो, इसके लिए हेल्पलाइन काउंटर भी बनाया जायेगा.
पक्षकारों को भेजा जा रहा नोटिस
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पक्षकारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. अगर किसी सुलहनीय प्रकृति के वादों के पक्षकार हैं, तो 14 सितंबर को संबंधित न्यायालय से अपना वाद तलब पीठ के समक्ष कराकर निष्पादन करा सकते हैं.
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