बीमा के नवीनीकरण सहित पांच हजार रुपये जुर्माने का िदया आदेश
Updated at : 14 Nov 2019 2:07 AM (IST)
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गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाते हुए गोपालगंज में स्थित मुसाफिर ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर सुशील कुमार सिंह और ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को दो माह के अंदर बाइक के बीमा का मूल कागज आवेदक को देते हुए बीमा का नवीनीकरण करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही फोरम ने आवेदक को […]
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गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाते हुए गोपालगंज में स्थित मुसाफिर ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर सुशील कुमार सिंह और ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को दो माह के अंदर बाइक के बीमा का मूल कागज आवेदक को देते हुए बीमा का नवीनीकरण करने का आदेश दिया है.
इसके साथ ही फोरम ने आवेदक को हुई शारीरिक,आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार रुपये और मुकदमा खर्च के लिए दो हजार रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया है. भोरे थाने के खजुरहा गांव के भरत शुक्ला ने 21 फरवरी, 2018 को मुसाफिर ऑटोमोबाइल से बाइक खरीदी थी.
बाइक खरीदते समय उनसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के लिए 1799 रुपये अलग से लिये गये थे. इंश्योरेंस के कागज के लिए बार-बार दौड़ाने के बाद कह दिया गया था कि हमारी एजेंसी में बीमा नहीं हुआ है. ऐसे में उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था. मामले की सुनवाई के बाद फोरम ने उक्त आदेश दिया.
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