भोरे सीओ के वेतन से 25 हजार की दंड राशि काटने का िदया आदेश

Updated at : 15 May 2019 6:16 AM (IST)
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भोरे सीओ के वेतन से 25 हजार की दंड राशि काटने का िदया आदेश

गोपालगंज : भोरे सीओ जितेंद्र कुमार सिंह के वेतन से 25 हजार रुपये दंड की राशि कटौती की जायेगी. जिसको लेकर राज्य सूचना आयोग के सचिव अजय कुमार श्रीवास्तव ने डीएम अनिमेष कुमार पराशर को राशि कटौती किये जाने का आदेश दिया है. भोरे अंचल पदाधिकारी पूर्व में सीओ चौसा बक्सर में पदस्थापित थे. उनके […]

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गोपालगंज : भोरे सीओ जितेंद्र कुमार सिंह के वेतन से 25 हजार रुपये दंड की राशि कटौती की जायेगी. जिसको लेकर राज्य सूचना आयोग के सचिव अजय कुमार श्रीवास्तव ने डीएम अनिमेष कुमार पराशर को राशि कटौती किये जाने का आदेश दिया है. भोरे अंचल पदाधिकारी पूर्व में सीओ चौसा बक्सर में पदस्थापित थे.

उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक ज्योतिष पांडेय को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. जिस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा सीओ चौसा पर 25 हजार रुपये अर्थदंड की राशि निर्धारित की गयी. वही डीएम बक्सर को अर्थदंड की राशि कटौती किये जाने का निर्देश दिया गया.
इस बीच सीओ का तबादला बक्सर जिले के चौसा अंचल से गोपालगंज जिले के भोरे अंचल में हो गया, जब सीओ के वेतन से अर्थदंड की राशि कटौती नहीं हुई तो आवेदक ने आयोग से पुन: दंड की राशि कटौती किये जाने की गुहार लगायी. जिसके बाद आयोग के सचिव अजय कुमार श्रीवास्तव ने गोपालगंज डीएम को पत्र भेजकर भोरे के सीओ जितेंद्र कुमार सिंह के वेतन से 25 हजार रुपये दंड की राशि कटौती करते हुए शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. आयोग के इस सख्त रूख से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.
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