शेरघाटी में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी, विभाग ने लगाया 28,931 रुपये का जुर्माना
बिजली मीटर का सांकेतिक फोटो.
शेरघाटी में बिजली विभाग ने मीटर को बाईपास कर विद्युत चोरी का बड़ा मामला उजागर किया है. इस कृत्य से विभाग को ₹28,931 का वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है.
Sherghati Electricity Theft (नवीन कुमार मिश्रा) : गया जी के शेरघाटी थाना क्षेत्र के चिलिम गांव में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान मीटर को बाईपास कर विद्युत ऊर्जा चोरी करने का मामला सामने आया है. इस मामले में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा शेरघाटी के कनीय विद्युत अभियंता मृत्युंजय कुमार ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है.
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मीट्रिंग व्यवस्था में गड़बड़ी और बाईपास का खुलासा
आवेदन के अनुसार, 20 अगस्त को बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विभागीय टीम चिलिम गांव के वार्ड संख्या तीन निवासी रामा महतो के घरेलू परिसर में पहुंची. जांच के दौरान पाया गया कि परिसर में लगे विद्युत मीटर के पहले इनकमिंग सर्विस तार में एक अतिरिक्त पीवीसी तार जोड़कर मीटर को बाईपास किया गया था और इसके माध्यम से अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था.
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क्षति का आकलन और वित्तीय नुकसान
जांच में परिसर का संयोजित भार 0.953 किलोवाट पाया गया. विभाग के अनुसार, बिजली चोरी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 28,236 रुपये की क्षति हुई है. इसके अलावा 695 रुपये मीटर की लागत जोड़कर कुल 28,931 रुपये की क्षति का आकलन किया गया है.
सामान जब्ती और विधिक कार्रवाई
छापेमारी के दौरान बरामद सामान को जब्त कर शेरघाटी थाना में जमा करा दिया गया है. कनीय अभियंता ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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