गया जी : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 1.75 लाख का जुर्माना

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पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

गया जी में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को 10 साल की जेल और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है. जानिए पूरी घटना और कोर्ट का फैसला.

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Gaya POCSO Court Verdict : गया जी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज रचना अग्रवाल ने शुक्रवार को अभियुक्त उत्तम कुमार को 10 साल की सजा सुनाई. वह नवादा जिलांतर्गत रजौली थाना के बहादुरपुर गांव का रहने वाला है.

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अदालत ने उसे विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक लाख 75 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस किया.

घटना का विवरण और प्राथमिकी दर्ज

यह घटना आठ जुलाई 2021 की रात की है. पीड़िता के पिता के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना के दिन अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसे बिहारशरीफ से पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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अभियोजन पक्ष की गवाही और साक्ष्य

इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल सात लोगों की गवाही कराई गई थी. मामले में पीड़िता एवं उसके परिजन सहित चिकित्सक डॉ. सुषमा वर्मा और अनुसंधानकर्ता शत्रुहन पासवान ने अपनी गवाही दी थी.

टंकुप्पा थाना से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला टंकुप्पा थाना कांड संख्या 61/21 से संबंधित है, जिसमें न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है.


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