सोना लूटकांड में नामजद सिपाहियों को झटका, पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, छापेमारी तेज

पटना हाईकोर्ट का सांकेतिक फोटो.
गया रेल सोना लूटकांड में नामजद सिपाहियों को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है. पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है.
Gaya ji News : गया रेल थाना से जुड़े चर्चित सोना लूटकांड में नामजद रेल पुलिस के सिपाहियों को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने मामले में आरोपित सिपाहियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत के इस फैसले के बाद आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है.
गिरफ्तारी के लिए इन जगहों पर हुई छापेमारी
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेल पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए मंगलवार को गया, जहानाबाद, मखदुमपुर, अरवल समेत कई स्थानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान फरार सिपाहियों के परिजनों को जल्द आत्मसमर्पण कराने का निर्देश दिया गया. पुलिस टीम ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपित आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सोना लूटकांड में सिपाहियों की भूमिका संदिग्ध पाई गयी थी
यह मामला शुरू से ही काफी चर्चित रहा है. जांच के दौरान सोना लूटकांड में रेल थाना के कुछ सिपाहियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिसके बाद उन्हें नामजद आरोपित बनाया गया. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपितों ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया.
21 नवंबर को हावड़ा-बीकानेर में स्वर्ण व्यवसायी से हुई थी लूटपाट
गौरतलब है कि 21 नवंबर 2025 को हावड़ा-बीकानेर जोधपुर एक्सप्रेस में कोडरमा स्टेशन से गया के बीच यात्रा कर रहे एक स्वर्ण व्यवसायी के कर्मचारी से करीब एक किलोग्राम सोना लूट लिया गया था. आरोप है कि वारदात में गया रेल थाना के कुछ सिपाहियों और दो बाहरी लोगों की संलिप्तता थी.
मामले में रेल थानाध्यक्ष को किया गया था गिरफ्तार
मामले के खुलासे के बाद तत्कालीन गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया था. वहीं एसआईटी ने मोहित अग्रवाल उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि एक अन्य आरोपित परवेज आलम ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था. अब अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद फरार सिपाहियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई है.
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