Gaya News : अपहरण व फिरौती के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

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गया. 50 लाख रुपये फिरौती को लेकर अपहरण करने के एक मामले में अदालत ने बुधवार को दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम मोहम्मद एनाम खान की अदालत ने दोषी शुभम कुमार व रोशन कुमार को अपहरण व आपराधिक षड्यंत्र करने के इन दोनों मामलों का दोषी पाया था. दोनों अभियुक्त पटना क्षेत्र के रहनेवाले हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना 30 जून 2023 की है. इस मामले के सूचक रणधीर नारायण बेलागंज थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. उसी के बयान पर बेलागंज थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया था. अपनी प्राथमिकी में उसने कहा था कि घटना के दिन सूचक का पुत्र ऋषभ पटना गया था. परंतु रात तक नहीं वापस आया. मोबाइल पर उससे बात करने पर उसका मोबाइल बंद आ रहा था. दूसरे दिन सुबह ऋषभ के मोबाइल से उसके पिता के पास फोन आया कि तुम्हारे पुत्र का अपहरण हो गया है. 50 लाख रुपए पहुंचा दो. इसके बाद ही सूचक के द्वारा यह मामला दर्ज करवाया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता सहित कुल सात लोगों की गवाही करायी गयी. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 364( ए)/34 के तहत आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 120(बी) के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. यह मामला बेलागंज थाना कांड संख्या 424/ 2023 से संबंधित है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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