Gaya News : नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा

Gaya News : नाबालिग से छेड़खानी के एक मामले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनायी.
गया. नाबालिग से छेड़खानी की एक मामले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज असिताभ कुमार ने अभियुक्त मनोज केवट को पॉक्सो की धारा 8 के अंतर्गत यह सजा सुनायी. वह बेलागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक केसर सरफुद्दीन ने बहस किया. पीड़िता के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना 18 अगस्त 2015 की है. पीड़िता उस दिन शौच के लिए गयी थी, इसी दौरान अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. हल्ला होने पर गांव के लोग जुटे तब वह भाग गया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से चार गवाहों का परीक्षण कराया गया था. मनोज केवट हाथ में पसूली लिए था तथा पीड़िता को जान मारने की धमकी दे रहा था. सूचक की ओर से अधिवक्ता बगेश कुमार ने अपना पक्ष रखा. यह मामला बेलागंज थाना कांड संख्या 151/ 15 से जुड़ा है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




