Gaya News : नाबालिग लड़की का अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Dec 2024 10:08 PM
Gaya News : नाबालिग लड़की का अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी.
गया. नाबालिग लड़की का अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सजा के बिंदु पर सुनवाई की. इसके पश्चात पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज असिताभ कुमार ने गुड्डू कुमार एवं पप्पू कुमार को धारा 376 डी ,366 ए भादवि एवं पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत यह सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों पर चार-चार हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया. दोषी अभियुक्त दोनों मोहनपुर थाना क्षेत्र के रहनेवाले हैं. कोर्ट ने पीड़िता को दो लाख रुपया मुआवजा भी देने का आदेश दिया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन एवं कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस की. उन्होंने बताया कि घटना दो सितंबर 2020 की है. पीड़िता के बयान पर महिला थाना की पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना के दिन अभियुक्तों ने पीड़िता को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता एवं उसके परिजन तथा चिकित्सक सुषमा वर्मा अनुसंधानक रविरंजना कुमारी सहित पांच लोगों की गवाही करायी गयी थी. इस मामले की अनुसंधानकर्ता रवि रंजन कुमारी ने तत्परता दिखाते हुए सारे साक्ष्य एकत्र किये थे, जो उन्होंने अपनी गवाही में भी कहा था. यह मामला महिला थाना कांड संख्या 13 / 20 से संबंधित है.
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