गया में साइबर ठगी गिरोह के नौ अभियुक्तों को बड़ा झटका, प्रधान जिला जज ने खारिज की जमानत अर्जी

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साइबर ठगी (सांकेतिक तस्वीर)

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गया में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के नौ सदस्यों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। पुलिस ने भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी बरामद की थी।

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संवाददाता, गया जी. बड़े पैमाने पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के नौ अभियुक्तों की जमानत अर्जी प्रधान जिला जज ने गुरुवार को खारिज कर दी. गिरोह में शामिल सभी अभियुक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के रहने वाले हैं.

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साइबर ठगी मामले में इन नौ अभियुक्तों की जमानत खारिज

जिन अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज की गयी है, उनमें नावेद अनवर, अफजल हुसैन, इजमाम आलम, मोहम्मद सलमान, अदनान अहमद, जमील हुसैन, सदाशिव भान, मोहम्मद शाहिद और ओसामा परवेज शामिल हैं.

साइबर ठगी गिरोह के तार दिल्ली तक जुड़े

इस साइबर ठगी गिरोह के तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं. इस कार्य में मुख्य सहयोगी दिल्ली का पवन नाम का व्यक्ति भी शामिल है.

लोक अभियोजक ने जमानत का किया कड़ा विरोध

इस मामले में लोक अभियोजक सिंधु भूषण ओझा ने बहस की. उन्होंने अभियुक्तों की जमानत का कड़ा विरोध किया. प्रधान जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

छह अगस्त को हुई थी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

छह अगस्त को रामपुर थाना अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर व्हाइट हॉट हाउस कंपाउंड स्थित मोतीमणि अपार्टमेंट में छापामारी की थी. इस दौरान सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था.

छह लैपटॉप और 15 मोबाइल समेत सामान जब्त

पुलिस ने अभियुक्तों के पास से छह लैपटॉप, 15 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के 22 क्रेडिट कार्ड और नगदी बरामद की थी. इसके अलावा एक नोटबुक भी जब्त की गयी थी, जिसमें डॉलर और रुपये का हिसाब दर्ज था.

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