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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कमलाकांत के विरुद्ध आरोप गठन

Updated at : 23 Jul 2024 7:21 PM (IST)
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कमलाकांत के विरुद्ध आरोप गठन

दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद के विरुद्ध मंगलवार को आरोप गठन किया गया.

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गया. दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद के विरुद्ध मंगलवार को आरोप गठन किया गया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने निलंबित कमलाकांत प्रसाद के विरुद्ध धारा 376( 2 )(a), 376 (3 ),6/ 10 पोक्सो एक्ट, 3 (1) ( r) (s)(w) 3 (v – a) अनुसूचित जाति व जनजाति की धारा के तहत आरोप गठन किया है. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा. गौरतलब है कि कमलाकांत प्रसाद ने इसी साल 27 फरवरी को अदालत में आत्मसमर्पण किया था और नियमित जमानत याचिका भी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. फिलहाल अभी गया सेंट्रल जेल में बंद है. उसके विरुद्ध 2017 में गया स्थित सरकारी आवास में इमामगंज थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला है. पीड़िता उसके सरकारी आवास में घरेलू कामकाज करती थी. डर और लोकलाज के कारण उसने तीन साल तक इस घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया था. उसके परिजनों ने जानकारी के बाद सात मई 2021 को यह मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पाॅक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि कमलाकांत के विरुद्ध पहले से छह मामले दर्ज हैं, जिसमें दो मामले छिपाये हुए है. यह मामला महिला थाना कांड संख्या 18 /2021 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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