ePaper

नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी को पांच साल की सजा

Updated at : 30 Jul 2024 7:48 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी को पांच  साल की सजा

आठ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई.

विज्ञापन

गया. आठ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने दोषी कुंदन कुमार को यह सजा सुनायी. कुंदन कुमार फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीडिता की मां ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपने प्राथमिकी में उसने कहा था कि पांच फरवरी 2022 को सरस्वती पूजा के दौरान घर के निकट बहुत से बच्चे खेल रहे थे. इसी क्रम में अभियुक्त ने नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर खलिहान में ले गया. उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया. जब मेरी नाबालिग बच्ची रोते हुए घर पहुंची, तो सारी बात बतायी. अभियोजन की तरफ से इस मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई थी. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 354 (बी) के तहत दोषी कुंदन कुमार को पांच साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन