अगर पिता हैं कर्जदार तो बेटा भी नहीं लड़ सकेगा पैक्स चुनाव
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Nov 2019 2:01 AM
भागलपुर : पैक्स चुनाव में वैसे लोग नामांकन दर्ज नहीं करा सकेंगे, जो को-ऑपरेटिव बैंक के ऋणधारक हैं और डिफॉल्टर हैं. साथ ही ऐसे डिफॉल्टरों के बेटे भी इस बार पैक्स चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. प्रबंध निदेशक ने ऐसे लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देने का निर्देश सभी बैंक शाखा प्रबंधक को दिया है. […]
भागलपुर : पैक्स चुनाव में वैसे लोग नामांकन दर्ज नहीं करा सकेंगे, जो को-ऑपरेटिव बैंक के ऋणधारक हैं और डिफॉल्टर हैं. साथ ही ऐसे डिफॉल्टरों के बेटे भी इस बार पैक्स चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. प्रबंध निदेशक ने ऐसे लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देने का निर्देश सभी बैंक शाखा प्रबंधक को दिया है.
जिला सहकारिता पदाधिकारी जैनुल आब्दीन अंसारी ने बताया कि जिले के 26 पैक्सों के ऊपर करीब साढ़े चार करोड़ का बकाया है. यह वर्ष बकाया 2012-13 से 2016-17 के बीच का है. बकायेदारों ने अभी तक राशि लौटायी ही नहीं है. उन्होंने बताया कि सभी निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा जायेगा कि ऐसे डिफॉल्टर नामांकन नहीं कर सकें या फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देनेवाले नामांकन दाखिल नहीं करा सके, इसका ध्यान रखना होगा. ज्ञात हो कि शाहकुंड, सन्हौला व नारायणपुर में पहले चरण में 26 नवंबर को नामांकन होगा.
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