गवाही देने नहीं पहुंचे चिकित्सक एवं पूर्व थानाध्यक्ष के खिलाफ वारंट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Jun 2024 10:46 PM
गवाही देने न्यायालय नहीं आने वाले डीएमसीएच की डॉ खुशबू कुमारी और महिला थाना की पूर्व थानाध्यक्ष सह अनुसंधानकर्ता नुसरत जहां के विरुद्ध अदालत ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
दरभंगा. पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक मामले में न्यायालय के आदेश के बावजूद गवाही देने न्यायालय नहीं आने वाले डीएमसीएच की डॉ खुशबू कुमारी और महिला थाना की पूर्व थानाध्यक्ष सह अनुसंधानकर्ता नुसरत जहां के विरुद्ध अदालत ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने यह आदेश दिया है. महिला थाना के एक मामले में पॉक्सो केस के तीन अभियुक्त काराधीन हैं और दो जमानत पर बाहर हैं. सूचना देने के बावजूद ससमय गवाही देने के लिए प्रस्तुत नहीं होने को लेकर अदालत ने डॉ खुशबू कुमारी और नुसरत जहां के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विदित हो कि पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले को दो माह के अन्दर ट्रायल सम्पन्न करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश को देखते हुए मुकदमा के ट्रायल में अभियोजन की गवाही चल रही है. अदालत द्वारा गवाही के लिए जारी सम्मन के बावजूद अनुसंधानकर्ता और चिकित्सक गवाही देने ससमय अदालत नहीं आये. इसे लेकर दोनों सरकारी गवाहों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश अदालत ने दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










