व्यवसायी चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में नौ आराेपित दोषी सिद्ध
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 Apr 2024 10:43 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपहरण के एक मामले में सोमवार को नो आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की है.
दरभंगा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपहरण के एक मामले में सोमवार को नो आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की है. अदालत ने यह आदेश सिंहवाड़ा में सोना- चांदी की दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में सुनाई है. मामले की प्राथमिकी अपहृत ठाकुर के पिता कादिराबाद निवासी विष्णु देव भारती ने सिंहवाड़ा थाने में दर्ज करायी थी. अनुसंधानकर्ता ने रिहाई के लिए पांच करोड़ रुपये फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं के मोबाइल फोन नंबर को जांच के साथ कार्रवाई प्रारंभ की. पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर उसके स्वीकारोक्ति बयान पर छापेमारी करते हुए दो माह चौदह दिन बाद अपहृत ठाकुर को बरामद किया. अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने किया. सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है. अदालत ने आरोपित मुजफ्फरपुर जिले के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, शिवहर जिले के अजय सिंह (नेपाली), नवल किशोर सहनी, अजय कुमार सिंह (पूर्व आर्मी), वैशाली जिले के हामिद खां उर्फ हमीद, रविरंजन, अमरेंद्र कुमार सिंह एवं सीतामढ़ी जिले के बबलू झा व रोहित कुमार को भादवि की धारा 364 ए, 328, 344, 411, 120 (बी) में दोषी करार दिया है. इंजीनियर के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले को न्यायिक हिरासत में भेजा दरभंगा. लहेरियासराय थाना की पुलिस ने इंजीनियर के साथ गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक रियासत में भेज दिया है. थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि मृत्युंजय कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व इंजीनियर की ओर से मामला दर्ज कराया गया था. इसी मामले में कार्रवाई की गई है.
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