तीन भाइयों समेत चार को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jul 2019 5:02 AM
बेतिया : अपहरण कर हत्या करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिजा जज पंचम पवन कुमार पांडेय की कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी आरती […]
बेतिया : अपहरण कर हत्या करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिजा जज पंचम पवन कुमार पांडेय की कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी आरती देवी को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. सजायाफ्ता रामाकांत साह, इसके भाई पप्पू साह व राजेश साह व एक अन्य राजेंद्र साह मुफस्सिल थाना के विशंभरपुर बेलवा के रहने वाले हैं.
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