हत्या के आरोप में शिक्षक को सजा, 40 हजार जुर्माना भी

मोतिहारी : 16वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णमोहन तिवारी ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित शिक्षक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सहित 40 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि दरपा थाना […]
मोतिहारी : 16वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णमोहन तिवारी ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित शिक्षक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सहित 40 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि दरपा थाना के तीनकोनी के सह तत्कालीन मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष रंजीत मुखिया ने छौड़ादानो गवही के सरकारी शिक्षक संजय कुमार सहित छह पर आरोप लगाया कि सूचक तीनकोनी तलाब सहित दस तालाब की मछली पालन के लिए बंदोबस्त की थी. तीनकोनी का तालाब किशोरी मुखिया को बंदोबस्त थी, जिसपर रक्सौल अनुमंडल मे 144 दंप्रसं का मुकदमा चल रहा था.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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