लोस चुनाव को ले पूरे जिले में 144 धारा लागू

Updated at : 12 Mar 2019 1:52 AM (IST)
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लोस चुनाव को ले पूरे जिले में 144 धारा लागू

एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध, किसी के खिलाफ पोस्टर व नारेबाजी अवैध मोतिहारी : लोकसभा चुनाव को लेकर जिला दंडाधिकारी सह डीएम रमण कुमार ने पूरे जिले में निषेधज्ञा लागू कर दी है. आचार संहिता में राजनीतिक दल व उनके प्रत्यशियों द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान शांति भंग होने की […]

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एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध, किसी के खिलाफ पोस्टर व नारेबाजी अवैध

मोतिहारी : लोकसभा चुनाव को लेकर जिला दंडाधिकारी सह डीएम रमण कुमार ने पूरे जिले में निषेधज्ञा लागू कर दी है. आचार संहिता में राजनीतिक दल व उनके प्रत्यशियों द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान शांति भंग होने की खतरा को दखते हुए निषेधज्ञा लागू की गयी है. इस दौरान किसी के सभा व जुलुस पर प्रतिबंध रहेगा.
पांच या उससे अधिक की संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होनेवालों पर कार्रवाई होगी. यह निर्देश पूर्व अनुमति प्राप्त जुलूस या शादी, बरात पार्टी, शव यात्रा, हाट-बाजार, कर्त्तव्य पर तैनात कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. शस्त्र धारकों द्वारा शस्त्र निरीक्षण एवं शस्त्र जमा कराने ले जानेवाले अनुज्ञप्ति धारियों पर लागू नहीं होगा.
इस दौरान उत्तेजक नारा, किसी प्रकार का परचा-पोस्टर, आलेख, फोटो या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमान जनक पर्चा आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे. निर्देश के अनुसार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग प्रचार या राजनीति हित में नहीं किया जायेगा. किसी प्रकार की सभा, धरना, जुलूस, प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता.
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