अब 14 अप्रैल तक न्यायालय में "नो वर्क"
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 01 Apr 2020 3:59 AM
अब 14 अप्रैल तक न्यायालय में नो वर्क रखा जायेगा. इस आशय की जानकारी देते हुए महासचिव गणेश ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा किये गये लॉकडाउन के तहत न्यायालय के नो वर्क की अवधि बढ़ायी जा रही है.
बक्सर : अब 14 अप्रैल तक न्यायालय में नो वर्क रखा जायेगा. इस आशय की जानकारी देते हुए महासचिव गणेश ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा किये गये लॉकडाउन के तहत न्यायालय के नो वर्क की अवधि बढ़ायी जा रही है. बताते चलें कि महासचिव ने 31 मार्च तक नो वर्क की घोषणा की थी. इसे आगे बढ़ाते हुए 14 अप्रैल तक कर दिया गया है. वहीं न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि पूरे विश्व को तबाह कर देनेवाले महामारी कोरोना से बचने के लिए एकमात्र विकल्प घरों में रहना ही बचा है, ऐसे में सभी लोग अपने घरों में ही रहे तथा अति आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें. उन्होंने कहा कि बहुत सारे कार्य बाद के लिए टाला जा सकता है या घर बैठे किया जा सकता है. ऐसे में वैसे कार्यों के लिए सड़क पर आना उनके, उनके परिवार एवं समाज सबके लिए खतरनाक है. बताते चलें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पारा विधिक स्वयंसेवक एवं पैनल एडवोकेट द्वारा कोरोना की रोकथाम एवं संक्रमण से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिदिन व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है.
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