हत्या मामले में सात अभियुक्तों को 10 वर्षों का कारावास
Updated at : 12 Dec 2019 7:20 AM (IST)
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बक्सर कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 365 सन् 2017 के सभी सात अभियुक्तों को हत्या के मामले में 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने विगत 19 नवंबर को सभी अभियुक्तों को दोषी पाया था, सजा के बिंदु पर बुधवार को […]
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बक्सर कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 365 सन् 2017 के सभी सात अभियुक्तों को हत्या के मामले में 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने विगत 19 नवंबर को सभी अभियुक्तों को दोषी पाया था, सजा के बिंदु पर बुधवार को फैसला सुनाया गया.
बताते चलें कि ब्रह्मपुर थाने के पांडेयपुर गांव में 10 अक्तूबर, 2017 को शिव नारायण पांडेय को लाठी-डंडे एवं ईंट पत्थर से पीटकर उस वक्त हत्या कर दी गयी थी, जब वह अपने दरवाजे पर गाय का दूध निकाल रहा था.
घटना को लेकर मृतक के पुत्र आनंद कुमार पांडेय ने उसी गांव के रहनेवाले धर्मवीर पांडेय, रतन पांडेय, विश्वनाथ सिंह, सुखदेव सिंह, सत्यदेव, रमेश सिंह एवं कृष्णा पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सूचक ने पुलिस को बताया था कि सभी अभियुक्तों ने लाठी-डंडे से लैस होकर उसके पिता पर हमला कर दिया तथा तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गयी. हत्या का कारण जमीन विवाद बताया गया था.
सुनवाई में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शशिभूषण सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. बुधवार को सभी अभियुक्तों को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया गया, जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना करते हुए कम- से- कम सजा देने का निवेदन किया. वहीं अपर लोक अभियोजक शशिभूषण सिंह ने कहा कि अपराध से समाज त्रस्त हो गया है. ऐसे में अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनायी जाये.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 304 (2) के तहत सभी अभियुक्तों को 10 वर्षों के कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के जुर्माना, धारा 447 के तहत तीन महीना एवं 500 जुर्माना, 337 के तहत छह महीना एवं 500 जुर्माना, 147 के तहत दो वर्ष तथा 2 हजार जुर्माना, 341 के तहत एक महीना तथा 500 जुर्माना एवं 323 के तहत एक वर्ष तथा एक हजार जुर्माना की सजा प्रत्येक अभियुक्त को सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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