हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ धीरेंद्र बहादुर सिंह ने हत्या के मामले में अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है .न्यायालय ने अभियुक्त पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत एक लाख रुपये एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है, उक्त राशि […]
बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ धीरेंद्र बहादुर सिंह ने हत्या के मामले में अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है .न्यायालय ने अभियुक्त पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत एक लाख रुपये एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है, उक्त राशि में से 80% मृतक के माता-पिता को दिया जायेगा. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह जेल में बिताने होंगे. पिछले दिनों न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया था तथा सजा के लिए बुधवार को तिथि मुकर्रर की गई थी .
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