बिहारशरीफ: व्यवसायियों के लिए ट्रेड लाइसेंस शिविर, घर के पास ही मिल रही आवेदन की सुविधा

शिविर में मौजूद नगर निगम के कर्मी | Prabhat Khabar Network
बिहारशरीफ नगर निगम ने व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है. अब ट्रेड लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शहर में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां घर या दुकान के पास ही यह सुविधा मिल रही है.
Biharsharif News : बिहारशरीफ नगर निगम की पहल पर व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस निर्गत एवं नवीकरण की सुविधा देने के लिए मंगलवार को शहर के पुलपर और सब्जी बाजार में विशेष शिविर लगाया गया. शिविर का उद्देश्य व्यवसायियों को उनके दुकान और घर के पास ही लाइसेंस से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें.
दर्जनों व्यवसायियों ने किया आवेदन
शिविर का संचालन टैक्स कलेक्टर दीपक कुमार, नवनीत कुमार और राजीव रंजन ने किया, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर सन्नी कुमार और मनोज कुमार ठाकुर ने तकनीकी सहयोग दिया. टैक्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलपर एवं सब्जी बाजार सहित अन्य स्थानों पर आयोजित शिविर में दर्जनों व्यवसायियों ने ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन जमा किए.
आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
टैक्स इंस्पेक्टर ने बताया कि अपने मकान में व्यवसाय संचालित करने वालों को होल्डिंग टैक्स की अद्यतन रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रतिष्ठान की फोटो जमा करनी होगी. वहीं किराये के मकान में दुकान या प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यवसायियों को इन दस्तावेजों के साथ मकान मालिक द्वारा तैयार किरायानामा भी देना अनिवार्य होगा.
फूड और मेडिकल व्यवसायियों के लिए विशेष प्रावधान
फूड और चिकित्सा से जुड़े व्यवसायियों को संबंधित विभाग से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी आवेदन के साथ जमा करनी होगी. बिना वैध पंजीकरण के ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने व्यवसायियों से समय पर ट्रेड लाइसेंस बनवाने अथवा उसका नवीकरण कराने की अपील की है, ताकि उन्हें भविष्य में जुर्माने का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य वार्डों में भी ऐसे विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे.
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