बिहारशरीफ: ट्रेड लाइसेंस के लिए विशेष अभियान शुरू, शिविर लगाकर व्यापारियों को किया जागरूक

Author Ranjit Singh|Edited by Rajeev Kumar
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फोटो : भरावपर बाजार में ट्रेड लाइसेंस के लिये आयोजित शिविर में मौजूद वार्ड पार्षद, टैक्स कलेक्टर एवं अन्य  | Prabhat Khabar Network

शिविर में मौजूद वार्ड पार्षद, टैक्स जमाधारी एवं अन्य | Prabhat Khabar Network

बिहारशरीफ नगर निगम ने व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने और नवीकरण का विशेष अभियान शुरू किया है. प्रमुख बाजारों में शिविर लगाकर व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है. अपने व्यवसाय के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करें.

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नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस विशेष अभियान शुरू, बाजारों में लग रहे शिविर

Biharsharif News : बिहारशरीफ नगर निगम ने व्यापारियों की सुविधा के लिए ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने और उसके नवीकरण का विशेष अभियान सोमवार से शुरू कर दिया है. अभियान के तहत शहर के प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने और नवीकरण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है.

भरावपर बाजार में लगा पहला विशेष शिविर

अभियान के तहत भरावपर बाजार स्थित दुर्गा स्थान मंदिर के समीप विशेष शिविर लगाया गया. शिविर में टैक्स कलेक्टर दीपक कुमार, शिव कुमार समेत नगर निगम के कई कर्मी मौजूद रहे. शिविर के संचालन में वार्ड 37 के पार्षद संजय कुमार आजाद, भाजपा नेता छोटे लाल विश्वकर्मा और संजीव कुमार उर्फ सन्नी ने भी सहयोग किया.

व्यापारियों से समय पर लाइसेंस बनवाने की अपील

उप नगर आयुक्त शम्स रजा ने बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराना है. वहीं नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने सभी व्यापारियों से समय पर ट्रेड लाइसेंस बनवाने अथवा उसका नवीकरण कराने की अपील की, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि अपने मकान में व्यवसाय करने वाले आवेदकों को होल्डिंग टैक्स की अद्यतन रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रतिष्ठान की फोटो जमा करनी होगी. जबकि किराये के मकान में व्यवसाय करने वालों को इन दस्तावेजों के साथ मकान मालिक द्वारा तैयार किरायानामा भी देना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि फूड व्यवसाय और चिकित्सा से जुड़े प्रतिष्ठानों के संचालकों को संबंधित विभाग से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी आवेदन के साथ जमा करनी होगी.


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